छत्तीसगढ़: नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में खुलेगी 67 मदिरा दुकानें, आदेश हुआ जारी…..

छत्तीसगढ़

प्रदेश में खुलेगी 67 मंदिरा दुकान, प्रदेश सरकार ने नई शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। साय कैबिनेट में नई शराब नीति पर मुहर लगने के बाद प्रदेश में 10 प्रतिशत और दुकानें खोलने पर मंजूरी मिली है।छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025—26 लागू करने जा रही है।

 

 

नई आबकारी नीति के तहत शराब विक्रय सहित कई अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं, नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 67 नए शराब दुकान खुलेंगे। 67 नए दुकानों के साथ प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी।

 

10 प्रतिशत शराब दुकानें बढ़ाई जाएंगी

 

राज्य में मदिरा दुकान विहीन एवं उपयोजना क्षेत्र में तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री पर नियंत्रण के इरादे से जरूरत के मुताबिक संचालित कुल 674 शराब दुकानों का 10 प्रतिशत यानी 67 नई देशी, विदेशी शराब दुकानें खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है। इस संबंध में जिला कलेक्टरों द्वारा नवीन मदिरा दुकान संबंधी प्रस्ताव आवश्यक जांच के बाद आबकारी आयुक्त को भेजे जाएंगे। जिस पर राज्य शासन के निर्णय के बाद नई शराब दुकानें खोली जा सकेंगी।

 

प्रीमियम दुकानें भी पहले से ज्यादा होंगी

 

2025-26 के लिए यह भी तय किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक अलग से प्रीमियम दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर नवीन प्रीमियम मदिरा दुकानें खोलने के लिए आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजेंगे। इस पर शासन के निर्णय के बाद नई शराब दुकानें खोली जाएगी। ऐसी दुकानें, जहां देशी और विदेशी शराब एक साथ बिकती है, उन्हें कम्पोजिट दुकान कहा जाता है। इनकी संख्या पिछले साल जितनी ही रहेगी।

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