नई दिल्ली/ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली हैं।
यह नया बिल 622 पन्नों का होगा और 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) की जगह लेगा। एक बार पारित होने के बाद, इसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 (Income Tax Act 2025) के नाम से जाना जाएगा और अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में पारित होने के बाद, इसे संसद की स्थायी वित्त समिति (Standing Committee on Finance) के पास आगे की रिव्यू के लिए भेजा जाएगा।

क्या कहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने?
8 फरवरी को मीडिया से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं उम्मीद करती हूं कि इस हफ्ते नया इनकम टैक्स प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे समिति के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे दोबारा कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर संसद में दोबारा पेश किया जाएगा। मुझे अभी तीन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होगा।”
नया इनकम टैक्स बिल: टैक्स प्रणाली में बड़ा सुधार
नया इनकम टैक्स बिल 2025 या नया डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code) भारत की टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है।