दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तो के साथ दी ताहिर हुसैन को पैरोल, दिल्ली दंगो का है आरोपी….

दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट से ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि राहत की खबर यह है कि उन्हें नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है. दरअसल ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के मांग करते हुए याचिका दायर की थी..

ताहिर हुसैन नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा है. वहीं आईबी ऑफिसर अंकित के मर्डर के मामले में भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. इन सभी मामलों को लेकर ताहिर ने कड़कड़डूमा कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि बीते रोज़ कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी याचिका को अगले दिन के लिए टाल दिया था.

 

रहेगी ये पाबंदियां

(1)ताहिर हुसैन उस दिन मोबाइल को एक्सेस नहीं करेगा. इसके साथ ही इंटरनेट का किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

(2ना)पत्र दाखिल करने के प्रोसेस से जुड़े लोगो के अलावा किसी और से ताहिर हुसैन बात नहीं कर सकेंगे

(3) मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं होगी.

(4)ताहिर के घरवाले के अलावा किसी और के रहने
नामांकन के फ़ोटो क्लिक करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की इजाज़त उन्हें नहीं होगी.

 

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