नई दिल्ली / सत्य का सामना, ब्यूरो / दिल्ली में बुधवार को GST काउंसिल की 56वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे 5% और 18% पुराने जीएसटी से 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिया गया है जिसमें रोजमर्रा की अधिकांश चीज शामिल थी, भोग विलास और हानिकारक चीजों पर एक अलग जीएसटी लगेगा जो कि पूरे देश में 22 सितंबर से लागू हो जाएगा…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 8-10 महीनों से लगातार कर रहे थे कि जीएसटी में आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए आम लोगों को देखते राहत को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है..
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है. जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान..
दूध, ब्रेड, छेना होंगे सस्ते
जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं दूध, ब्रेड, छेना और पनीर. सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा. यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा…
जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थ नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं..

AC टीवी, कृषि उपकरण के समान होंगे सस्ते
28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें शामिल हैं.।वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गए हैं। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है..
पान, मसाला, बीड़ी, सिगरेट होंगे महंगे 
पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों को अब और महंगे दाम चुकाने होंगे अब इसमें 40% GST लगेगा..
यह होंगे सस्ते..
पैकेट वाले छेना- पनीर पर GST खत्म की गईड्राई फ्रूट पर GST 12 से घटकर 5%खजूर पर GST 12 से घटकर 5%संतरा पर GST 12 से घटकर 5%कोकोआ चॉकलेट पर GST 18 से घटकर 5 आम-अमरूद पर 5 प्रतिशत जीएसटीआइसक्रीम पर GST घटकर 5 प्रतिशतशुगर क्यूब्ज पर जीएसटी 12 से घटकर 5खाने के तेल पर जीएसटी घटकर 5पान मसाला, तंबाकू उत्पादों, सिगरेट और एयरेटेड ड्रिंक पर 40 प्रतिशत की विशेष जीएसटी दर लागू होगी350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत इस्तेमाल वाले विमानों पर 40 प्रतिशत कर की दर लागू होगी1,200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कार और 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कार पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगाव्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगीसीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत पर आएगीतिपहिया पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगाहस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगासभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया गयाछोटी कारों एवं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगाहेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया 33 जीवन रक्षक दवाइयो पे पुरी तरह सेछूट दिया गया है..
