नई दिल्ली / सत्य का सामना / दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपित राजेश भाई खिमज़ी को दिल्ली ने देर रात तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया…

दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट से 7 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस को पांच दिनों की मोहलत दी है अब पुलिस आरोपी से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करेगी….
आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
हमलावर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 132/221 के तहत सिविल लाइंस थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है।
पीड़ित को गंभीर चोट लगने पर धारा 109(1) लगती है, जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान है। हालांकि, धारा 109 में 10 साल की सजा का ही प्रविधान है।
धारा 132 सरकारी कर्मी को चोट पहुंचाने, कार्य में बाधा डालने पर लगती है। इसमें दो साल सजा है।
धारा 221 में सरकारी कार्य में बाधा डालने के तहत तीन महीने की सजा और दो हजार जुर्माना है।
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