रेप के आरोपी पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा, मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला….

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मोहाली/सत्य का सामना/ ईसाई धर्मगुरु पादरी बजींदर सिंह को मोहाली की जिला अदालत ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है , तीन दिन पहले मोहाली कोर्ट ने पादरी को दोषी करार दिया था । गौरतलब है कि यह मामला 2018 का है जब एक महिला ने जीरकपुर थाने में पादरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी , पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि पादरी बजींदर सिंह ने उसे बहला फुसला कर विदेश ले जाने के बहाने अपने घर बुलाकर रेप किया उसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहा , इससे तंग आकर पीड़िता ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई.. ।

 

फोटो: कथित रेप का आरोपी पादरी बजींदर सिंह

 

 खुद को बताया था निर्दोष

यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

 

महिला को पीटने का वीडियो वायरलमोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है।

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