मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। छजलैट बवाल मामले में कानूनी झटका लगा है। एमपी-एमएलए एडीजे-5 कोर्ट ने गुरुवार को उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों की दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना बरकरार रहेगा। 17 साल पहले दर्ज मामले में छजलैट थाना क्षेत्र में आजम समेत 9 सपा नेताओं के खिलाफ बवाल और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया था।
फोटो: आजम खान
क्या हैै मामला आइए
मामला 2 जनवरी 2008 का है, जब मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने बवाल हुआ। 31 दिसंबर 2007 को रामपुर में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस अलर्ट पर थी। इसी दौरान छजलैट में लाल बत्ती लगी काली गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया। यह गाड़ी सपा नेता आजम खान के काफिले का हिस्सा थी। गाड़ी रोकने पर सपाइयों ने हंगामा किया, सड़क पर जाम लगाया और नारेबाजी की।