अपनी ही बेटी को नशीली दवाई खिलाकर रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा ओर 8000 रुपये का अर्थदंड दिया है । अर्थदंड की राशि नही देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी साथ ही पीडिता को 5 लाख रुपये की अनुशंसा कोर्ट द्वारा की गई है ।
खमतराई निवासी 16 वर्षीय किशोरी अपने घर मे दिसम्बर 2019 में अकेली थी उसी दरमियान उसके पिता ने बलपूर्वक आके उसे नशीली दवाई खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया साथ ही किसी ओर न बताने की धमकी दी पीड़िता डर गई और फिर डरा देखकर फिर वह उससे आये दिन दुष्कर्म करता रहा पीड़िता के तबियत ख़राब हो जाने पर डॉक्टर के पास जाने से मामले का खुलासा हुआ और फिर माँ ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई…..
माँ ने दर्ज करवाई थी शिकायत 2020 में
जानकारी मिलने पर पीड़िता की मा ने 10 फरवरी 2020 को खमतराई थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी जहां पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पिता को जेल भेज दिया था । बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने यह फैसला सुनाया…