अवैध उत्खनन करने वालों की अब खैर नही गरियाबंद कलेक्टर का सख्त निर्देश पकड़े गए तो 5 लाख का जुर्माना

छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग् न्यूज़

,गरियाबंद. :- सत्य का सामना/ शासन अब गौड़ खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में भी अभियान चलाने का निर्देश जारी कर दिया है. गरियाबंद कलेक्टर आकाश छिकारा ने इस आदेश के पालन के लिए माइनिंग विभाग को निर्देश जारी किया है. खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने बताया कि रेत, मुरम, गिट्टी जैसे खनिज के अवैध भंडारण, परिवहन और उत्खनन के मामले में पहले केवल चलानी और जुर्माना की कार्रवाई होती थी. अब नए नियम के मुताबिक इस मामले में अभियोजन चलाने सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया जाना है. खान व खनिज अधिनियम 1957 के तहत निहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और प्रति हेक्टेयर 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

देवभोग से शुरू होके राजिम तक रेत खनन का कार्य धड़ल्ले से जारी है पुलिस और अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से ठेकेदारों के हौसले बुलंद है लेकिन अब नए निर्देश के तहत ठेकेदारों ओर कारीबारियो में हलचल मच गई है सूत्रों के अनुसार जिले में 8 से 10 ऐसे खदान है जो राजनीतिक अप्रोच से संचालित हो रहे है
जिससे हर महीने की आवक करीब 25 से 30 लाख तक हो जाती है अब शिकायतकर्ता खनिज विभाग न जाकर सीधे थाने जाकर शिकायत कर सकते है…

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