लोन चुकाने के बाद अब बैंक और अन्य वित्तिय संस्थान अब आनाकानी नई कर सकेंगे । भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब बैंको ओर वित्तिय संस्थानों को ये सख़्त निर्देश दिया है कि 30 दिनों के भीतर आपके दस्तावेज़ लौटाने होंगे नही तो आपको 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा । रिज़र्व बैंक इंडिया के मुताबिक़ यह आवश्यक निर्देश कार लोन,होम लोन, पर्सनल लोन,गोल्ड लोन समेत ऐसे सभी लोन पे लागु होगा जिसमें चल अचल संपत्ति गिरवी रखनी पडती है….
आजकल इस तरह की कई शिकायतें मिलती रहती है जिसमें लोन समय से चुका देने के बावजुद भी जरूरी कागज़ात लौटाए नही जाते कई महीनो तक चक्कर लगाना पड़ता है । वही शीर्ष बैंको यह कहा है कि लोन की पूरी राशि चुका देने के बाद कागज़ात लौटा देना चाहिए ..