आज 22 सितंबर से GST टैक्स में होंगे बदलाव, आम आदमी को मिलेगी राहत…

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नई दिल्ली / डिजिटल डेस्क / सत्य का सामना / आज 22 सितंबर से GST ( गुड सर्विस टैक्स ) में बड़े बदलाव होने वाले है, जिसे टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। जिसे GST 2.0 भी कहाँ जा रहा है…

 

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बनी जीएसटी काउंसिल ने सितंबर में ये बदलाव किए थे. उनका मकसद टैक्स की दरों को आसान बनाना, खरीदारी बढ़ाना और टैक्स को ज्यादा समझदारी से लगाना है. लेकिन नए नियमों को लेकर लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं. इसलिए हम आपको जीएसटी को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे..

 

1- जीएसटी क्या है?

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है. यह पुराने उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे अलग-अलग करों की जगह लेता है और पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू करता..

 

 

 

सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा।

TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे।

33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं।

छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।

ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।

 

इसे एक उदाहरण से समझें…

बदलाव से पहले: मान लें, एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन ऐसे होगा…

 

GST = ₹100 × 18% = ₹18

 

कुल कीमत = ₹100 + ₹18 = ₹118

 

बदलाव के बाद: नया GST 5% है

 

GST = ₹100 × 5% = ₹5

 

कुल कीमत = ₹100 + ₹5 = ₹105

 

फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। यानी, 13 रुपए का फायदा होगा।

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