नई दिल्ली/दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने AIMIM पार्टी के एक और उम्मीदवार व फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी को राहत देते हुए कस्टडी पैरोल दे दी। अदालत ने ओखला विधानसभा सीट से प्रत्याशी शिफा उर रहमान को विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 30 जनवरी से तीन फरवरी तक 5 दिन के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी।

फ़ोटो:शिफा उर रहमान
कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ‘हालांकि मौजूदा मामला और वह मामला जिसमें सह-आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिरासत में पैरोल दी गई है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सह-आरोपी को अंतरिम जमानत ना देते हुए उसे केवल कस्टडी पैरोल (हिरासत में पैरोल) दी है, तो इस अदालत को भी उसी का पालन करना चाहिए।’
